अपर कलेक्टर ने लोकसेवा केन्द्र गोरमी के संचालक को दिया नोटिस

भिण्ड, 10 मई। अपर कलेक्टर भिण्ड ने जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी से अनुबंधित आरएफपी की शर्तों का उल्लंघन एवं जारी आदेश की अव्हेलना करने पर अनुबंधित ऑपरेटर एवं संचालक लोकसेवा केन्द्र गोरमी शिव कंप्यूटर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
अपर कलेक्टर एलके पाण्डेय ने नोटिस जारी कर कहा है कि गत 9 जून को जिला प्रबंधक लोकसेवा द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में तथ्य/ कमियां परिलक्षित हुई हैं, जिसमें अ श्रेणी के लोकसेवा केन्द्र में सिर्फ 2 लोगों का स्टाफ उपस्थित था। नियम अनुसार 5 कर्मचारियों का स्टाफ होना चाहिए। अनुबंध की शर्तों अनुसार आपको कम से कम 2 महिला स्टाफ रखना अनिवार्य है, किन्तु निरीक्षण के दौरान कोई भी महिला कर्मचारी उपस्थित नहीं पाई गई। अनुबंध की शर्तों के अनुसार आपको कम से कम 3 काउंटर प्रत्येक समय चालू रखने होते हैं, निरिक्षण के दौरान सिर्फ 2 काउंटर चालू पाए गए। अपर कलेक्टर भिण्ड द्वारा जारी निर्देशों का पालन ना करते हुए पीआरओ डेस्क संचालित नहीं पाई गई। लोक सेवा केन्द्र में स्टाफ की अनुपस्थिति पर जब आपसे स्टाफ की बायोमेट्रिक अटेंडेंस के रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु कहा गया तो कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया, आरएफपी अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध लोकसेवा केन्द्र परिसर में सीसीटीवी कैमरा नहीं पाए गए। समाधान एक दिवस हेतु जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा उपलब्ध करवाया गया लैपटॉप लोकसेवा केन्द्र पर उपलब्ध नहीं था, जो कि सिर्फ प्राधिकृत अधिकारी को एक दिवस के आवेदन के निराकरण हेतु उपलब्ध करवाया गया था। जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा प्रदान एलईडी टीवी जो शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध करवाई गई थी, बंद पाई गई। जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा प्रदान उपकरणों का कोई भी रिकार्ड संधारित होना नहीं पाया गया।
उपरोक्त कृत्य आपके द्वारा जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी से अनुबंधित आरएफपी की शर्तों का उल्लंघन एवं जारी आदेश की अव्हेलना है, क्यों न आपके विरुद्ध शर्तों के उल्लंघन हेतु नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाए, आप अपना जवाब नियत समय में प्रस्तुत करें अथवा आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।