भिण्ड, 19 मई। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड उमेश पाण्डव के मार्गदर्शन में सचिव सुश्री अनुभूति गुप्ता की अध्यक्षता में तहसील विधिक सेवा समिति लहार एवं उपजेल लहार में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर सह निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
शिविर में सचिव द्वारा नालसा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सलाह एवं सहायता योजना अंतर्गत माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण अधिनियम 2007 के संबंध एवं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से विधिक सेवाएं योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के अंर्तगत देख रेख व भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है जिसे वे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते हैं। तत संबंध में नि:शुल्क विधिक सहायता नियमानुसार वरिष्ठ नागरिकों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
इसी क्रम में उपजेल लहार में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर सह जेल निरीक्षण के दौरान सचिव द्वारा बंदियों को दी जा रही मूलभूत सुविधाओं जैसे भोजन, जल, बिस्तर, साफ-सफाई आदि का विधिवत रूप से जायजा लिया गया तथा विद्यमान कमियों को दूर करने का निर्देश जेल प्रशासन को दिया गया। इसके साथ ही विधिक सहायता के संबंध में बंदियों से पूछताछ की गई तथा ऐसे बंदी जिन्होंने विधिक सहायता की मांग की उन्हें नि:शुल्क अधिवक्ता प्रदाय किये जाने हेतु तहसील विधिक सेवा समिति लहार को निर्देशित भी किया गया। इस अवसर पर पवन चौहान, कर्मचारी तहसील विधिक सेवा समिति लहार, रणवीर कौरव, पीएलव्ही लहार एवं उपजेल अधीक्षक उपजेल लहार एवं उपजेल लहार का समस्त स्टॉफ भी उपस्थित रहा।