आरोपी को एक अन्य पास्को एक्ट के प्रकरण में पूर्व में मिल चुका है मृत्युदण्ड
सागर, 28 अक्टूबर। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने 80 साल की वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी वीरेन्द्र पुत्र निरपत आदिवासी उम्र 24 साल निवासी ग्राम आपचंद्र, थाना सानौधा, जिला सागर को धारा 450 भादंवि में दोषी पाते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 376 भादंवि में 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड और धारा 302 भादंवि में आजीवन एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी उप-संचालक (अभियोजन) अनिल कटारे ने की।
लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने बताया 11 जनवरी 2019 को फरियादी ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी मां जिसकी उम्र 80 साल है खेत पर टपरा बनाकर रहती थी, घटना दिनांक को जब सुबह फरियादी ने जाकर देखा तो उसकी मां मृत अवस्था में पड़ी थी एवं मुंह से खून निकल रहा था, पास में किसी अज्ञात व्यक्ति के जूते डले थे। उक्त रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर मृतिका का पीएम कराया गया एवं वैजाइल स्लाइड जब्त कर एफएसएल सागर को भेजा गया, जिसमें वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा वैजाइल स्लाइड में मानव शुक्राणु का पाया जाना लेख किया गया। पीएम रिपोर्ट एवं एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धारा 376, 302 भादंवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान इसी थाने के अपराध क्र.131/19, धारा 376, 302 भादवि एवं 11/12 पॉक्सो के आरोपी वीरेन्द्र आदिवासी की डीएनए रिपोर्ट एवं इस मामले के आरोपी की डीएनए रिपोर्ट एक ही पाए जाने पर केन्द्रीय जेल सागर में परीरुद्ध आरोपी वीरेन्द्र आदिवासी को पीआर पर लेकर पूछताछ की गई एवं मामले की जांच की गई। जांच में आरोपी के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाए जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मर्ग इंटीमेशन, नक्सा मौका, एफएसएल परीक्षण रिपोर्ट, डॉक्टर की क्योरी रिपोर्ट, जप्ती रिपोर्ट, धारा 164 के कथन तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित की गई। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप-संचालक (अभियोजन) अनिल कटारे ने प्रकरण में अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया व अन्य साक्ष्य को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए। प्रकरण में सहयोग सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने किया। न्यायालय ने प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी वीरेन्द्र पुत्र निरपत आदिवासी उम्र 24 साल निवासी ग्राम आपचंद्र थाना सानौधा जिला सागर को धारा 450 भादंवि में दोषी पाते हुए तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 376 भादंवि में 14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड और धारा 302 भादंवि में आजीवन एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में आरोपी वीरेन्द्र आदिवासी को थाना सानौधा के अपराध क्र.131/19, धारा 376, 302 भादवि एवं 11/12 पॉक्सो में विशेष न्यायालय (पॉक्सो) द्वारा आरोपी को मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया था।