झाबुआ, 28 अक्टूबर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जिला झाबुआ श्री संजय चौहान के न्यायालय ने मारपीट कर हत्या का प्रयत्न एवं हत्या कारित करने वाले आरोपीगण दिनेश भुरिया, जेमाल भुरिया, रमेश भुरिया, मानसिंह भुरिया पुत्रगण कालु भुरिया को धारा 302/34, 307/34 भादंसं का दोषी पाते हुए दोहरे आजीवन कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 325/34 भादंसं में पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 323/34 भादंवि में एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं धारा 506(2) भादंवि में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी झाबुआ एसएस खिंची ने किया।
जिला मीडिया प्रभारी/अभियोजन अधिकारी झाबुआ सुश्री सूरज वैरागी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि दो अप्रैल 2019 को फरियादी खुमान ने थाना थांदला में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि शाम करीब छह बजे जमीन के हिस्से की रंजीश को लेकर उसके काका के लड़के आरोपी जेमाल, दिनेश, रमेश, मानसिंह भूरिया निवासीगण देवीगढ़ के हाथों में तीर-कामठी, लकड़ी, पत्थर लेकर आए व बोले कि तुम जमीन में हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हो। आज तुम लोगों को जान से मार देंगे, ऐसा बोलकर गालियां देने लगे। गालियां सुनकर फरियादी का भाई बदहिंग एवं वेलजी आ गए, तभी आरोपी दिनेश ने जान से मारने की नियत से भाई बदहिंग को सीने में तीर मारा जिससे खुन निकलने लगा। आरोपी रमेश ने जान से मारने की नियत से भाई वेलजी को सिर में लकड़ी एवं पत्थर मारा, जिससे वेलजी गिर गया। फरियादी खुमान बीच-बचाव करने गया तो जैमाल और मानसिंह ने लकड़ी से मारा जो फरियादी के सिर में और हाथ में चोट आई। तभी चिल्लाने पर गांव का अमरू, बाबु व फरियादी का भतिजा प्रकाश, बहादुर, मालजी, बबलु आ गए, जिन्होंने बीच-बचाव किया तो वे लोग भाग गए। आरोपीगण जाते-जाते बोले की तुम सभी को जान से खत्म कर देंगे। फिर वेलजी, बदहिंग को सरकारी एंबुलेंस में लेकर अस्पताल थांदला आए, जहां पर वेलजी को ज्यादा चोटे होने से उसकी मृत्यु हो गई थी और बदहिंग भी गंभीर अवस्था में होकर घायल था। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना थांदला द्वारा अपराध धारा 302, 307, 323, 325, 294, 506, 34 भादंवि का पंजीबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार एवं अनुसंधान पूर्ण किया गया तथा प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित घोषित कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश झाबुआ श्री संजय चौहान के न्यायालय ने दोषी पाते हुए आरोपीगण दिनेश, जेमाल, रमेश, मानसिंह पुत्रगण कालु भुरिया को धारा 302/34, 307/34 भादंसंं का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 325/34 भादंसं में पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 294 भादंवि में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500-500 रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 323/34 भादंवि में एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया है।