नाबालिगा का अपहरण एवं बलात्कार करने वाले आरोपी को दस वर्ष की सजा

झाबुआ, 28 अक्टूबर। विशेष द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला झाबुआ श्री भरत कुमार व्यास के न्यायालय ने नाबालिग बालिका का अपहरण एवं बलात्कार करने वाले आरोपी सामियल पुत्र जितिया चारेल निवासी ग्राम सागवानी को दोषी पाते हुए धारा 376(2)(एन) भादंसं में 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 363, 366 भादंसं में सात-सात वर्ष के कठोर कारावास व एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ एसएस खिंची ने किया।
जिला मीडिया प्रभारी/अभियोजन अधिकारी झाबुआ सुश्री सूरज वैरागी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 30 अप्रैल 2021 को पीडि़ता के पिता ने थाना काकनवानी में उपस्थित होकर रिपेार्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी नाबालिग लड़की परवलिया बाजार जाने का बोलकर घर से गई थी। जो वापस नहीं आई। फरियादी व उसके परिवार वालों ने आस-पास, रिश्तेदारी में पता किया, लेकिन उनकी लड़की का कोई पता नहीं चला। फरियादी के गांव के ही आस-पास वालों ने बताया कि तुम्हारी लड़की को सागवानी फलिया थेथम का सामियल पुत्र जितिया चारेल बहला फुसलाकर अपहरण करके ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना काकनवानी द्वारा आरोपी सामियल को गिरफ्तार कर न्याायालय में पेश किया गया तथा विवेचना के दौरान पीडि़ता के कथन लेने पर उसने बताया कि आरोपी उसे जबरदस्ती मोटर साइकिल पर बैठाकर भगाकर ले गया और फिर बस में बैठाकर सूरत ले गया था, जहां पर आरोपी ने नाबालिगा को एक महीने तक अपने पास रखा और उसके साथ बलात्कार (गलत काम) करता रहा। पुलिस थाना काकनवानी द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अपराध धारा 363, 366, 376 भादंवि एवं 5/6 पोक्सो अधिनियम के तहत अभियोग पत्र न्यारयालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान विशेष द्वितीय अपर सत्र न्यारयाधीश झाबुआ श्री भरत कुमार व्यास के न्यायालय ने आरोपी सामियल चारेल को दोषी पाते हुए धारा 376(2)(एन) भादंसं में 10 वर्ष के कठोर कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 363, 366 भादंसं में सात-सात वर्ष के कठोर कारावास व एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।