-एसडीएम गोहद ने कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए
भिण्ड, 08 जनवरी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद पराग जैन ने आदेश जारी कर चितौरा गोहद चौराहा रोड पर भारी वाहन 9 जनवरी से 13 जनवरी तक प्रतिबंधित किए हैं।
आदेश में उन्होंने कहा है कि गोहद नगर में अखिल विश्व गायत्री परिवार भिण्ड के द्वारा विराट 251 कुण्डीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन 9 जनवरी से 13 जनवरी तक केशव पार्क गोहद में किए जाने से कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए बडे एवं भारी वाहन सुबह 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक के लिए चितौरा गोहद चौराहा रोड पर प्रतिबंधित किए जाते हैं। अत: कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए भारी वाहन उक्त समयावधि के लिए पूर्णत: प्रतिबंधित किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति भारी वाहन उक्त मार्ग से न निकालें। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मौ क्षेत्र से एवं मेहगांव होकर निकाले जाने हेतु आदेशित किया जाता है।