धोखाधडी करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

ग्वालियर, 18 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ग्वालियर के न्यायालय ने संजीव शिवहरे उर्फ पप्पन शिवहरे पुत्र लक्ष्मण दास शिवहरे उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम व थाना पुरानी छावनी जिला ग्वालियर को धारा 420 भादंसं में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुनीता शर्मा ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी चन्द्रप्रकाश शिवहरे ने अपनी पत्नी पुष्पा देवी शिवहरे एवं पुत्र विवेक शिवहरे के साथ अपनी फर्जी पासबुक लेकर थाना शिकायत दर्ज कराई कि संजीव शिवहरे उर्फ पप्पन शिवहरे निवासी तिवारी मोहल्ला पुरानी छावनी ग्वालियर द्वारा एक फर्जी सोसाइटी परिवार सहायक समिति जयश्री शीतला मां सोसाइटी पुरानी छावनी के नाम की बनाई, जिसमें फर्जी खाते खोले गए, जिसमें एक खाता फरियादी का भी था, जिसमें फरियादी व अन्य लोगों को पांच वर्ष में रकम दुगुना करने का झांसा दिया गया। जिसमें फरियादी व उसकी पत्नी पुष्पा देवी शिवहरे व अन्य लोग कृष्णा शिवहरे, निशा शिवहरे, वंदना शिवहरे का फर्जी खाता खोलकर फर्जी पासबुक बनाई, जिसमें फरियादी से 2014 से दो-दो हजार रुपए प्रतिमाह जमा कराकर कुल 86 हजार रुपए जमा कराने के बाद पांच वर्ष पूरे होने के बाद उक्त रकम उसके कई बार मांगने पर उसे वापस नहीं दी जा रही है। संजीव शिवहरे द्वारा बेईमानी एवं छल कपट पूर्वक फर्जी पासबुक तैयार कर उक्त रकम नहीं दी जा रही है। जिस पर से थाना पुरानी छावनी में धारा-420 भादंसं के अंतर्गत पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, साक्षीगण के कथन लिए गए। जब्ती पंचनामा एवं गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया तथा विवादित दस्तावेज क्यूटी शाखा भोपाल भेजे गए एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाकर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।