नाबालिग का अपहरण कर छेडख़ानी करने वाले आरोपी को तीन साल का सश्रम कारावास

न्यायालय ने पांच हजार रुपए का लगाया अर्थदण्ड

ग्वालियर, 22 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीश ग्वालियर श्रीमती आरती शर्मा के न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर छेडख़ानी करने वाले आरोपी को धारा धारा 363 भादवि में तीन वर्ष की सजा एवं दो हजार रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 342 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं एक हजार रुपए जुर्माना एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ग्वालियर अनिल कुमार मिश्रा ने घटना के बारे में बताया कि तीन सितंबर 2021 की शाम 4:30 बजे फरियादिया अपनी सहेली के यहां अपनी किताब लेने गई थी, तभी सहेली के मकान के बगल से दो लड़के अनिल एवं विधि विवादित किशोर जो उसे पहले भी परेशान कर चुके हैं, ने उसका हाथ पकड़कर उसे जवरदस्ती कमरे में ले गए और दरवाजा बंद कर कुंदी लगा दी, दोनों लोगों ने फरियादिया को अपने हाथों में जकड़ रखा था और बार-बार उसके सीने पर हाथ मार रहे थे, तो वह जोर जोर से चिल्लाई तथा उन्हें धक्का देकर दरबाजा पीटा तब फरियादिया की आवाज सुनकर उसके दादा एवं मां वहां आए और दरबाजा खुलबाकर उसे अपने साथ ले आए, आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर थाने गई तो तुझे व तेरे घरवालों को जान से खत्म कर देंगे। फरियादिया द्वारा की गई शिकायत के आधार पर पुलिस थाना जनकगंज पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिस पर से थाना जनकगंज ने विवेचना कर अभियेाग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया तथा विधि विवादित किशोर के संबंध में अभियोग पत्र किशोर न्याय बोर्ड ग्वालियर के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अनिल पुत्र सुरेश भदकारिया उम्र 22 निवासी खटीक मोहल्ला ग्वालियर को सजा सुनाई।