लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने वाले दो दुकानदारों पर दो-दो हजार का जुर्माना

ग्वालियर, 22 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री आशीष श्रीवास्तव ने लॉकडाउन के दौरान जिलाधीश के आदेश का उल्लंघन करने वाले मैकडोनाल्ड खाने की सामान की दुकान के संचालक मोहम्मद जॉन एवं रजत किराना स्टोर के संचालक रामप्रकाश शर्मा को दो-दो हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कु. स्नेहलता चंदेल ने बताया कि गत 10 अप्रैल 2021 को गस्त के दौरान थाना इंदरगंज क्षेत्र में मैकडॉनाल्ड शॉप संचालित करने पर भीड़ होकर लोग बिना मास्क व सोशल डिस्टेंस का पालन किए हुए थे। मैकडॉनाल्ड के संचालक मोहम्मद जॉन द्वारा लॉकडाउन के दौरान जिलाधीश के आदेश का उल्लंघन करता पाया जाने से धारा 188, 269, 270 भादंसं व 51बी आपदा प्रबंधन अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वहीं दूसरे प्रकरण में 14 मई 2021 को गस्त के दौरान थाना इंदरगंज क्षेत्र में रजत किराना स्टोर करने पर भीड़ होकर लोग बिना मास्क सोशल डिस्टेंस का पालन किए हुए थे। रजत किराना स्टोर के संचालक रामप्रकाश शर्मा द्वारा लॉकडाउन के दौरान जिलाधीश के आदेश का उल्लंघन करता पाया जाने से धारा 188, 269, 270 भादंसं व 51बी आपदा प्रबंधन अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। शुक्रवार को आरोपियों द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने पर न्यायालय ने आरोपियों को दो-दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।