बुलेरो चोरी करने वाले चार आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास

शाजापुर, 22 अक्टूबर। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने बुलेरो चोरी करने वाले आरोपीगण अर्जुन पुत्र सरदार सिंह धाकड़ उम्र 22 साल निवासी ग्राम गोपी तलाई, थाना लटेरी, जिला विदिशा, राकेश पुत्र राजाराम परमार उम्र 27 साल निवासी अरनियां दाऊद, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, दिवान पुत्र सोमपाल भील उम्र 23 साल निवासी भैसाकराई, जिला झाबुआ एवं वरदीचंद पुत्र धूलिया पटरिया उम्र 45 साल निवासी ग्राम मनासिया, थाना कालीदेवी, जिला झाबुआ को धारा 379, 411 भादवि में तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी/एडीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने बताया कि 24 जनवरी 2019 को शाम छह बजे फरियादी परशराम धनगर की महेन्द्रा बुलेरो जीप क्र. एम.पी.04 बी.सी.3747 सफेद रंग की जिस पर आगे कांच पर लाल रंग से बाबा रामदेव लिखा है, को गांव के आनंद खन्ना के घर के सामने खड़ी कर लॉक करके घर आकर सो गया था। 25 जनवरी 2019 को रात करीबन 2:45 बजे उसका भाई बृजमोहन घर आया और उसकी माता शांताबाई से पूछा कि परशराम इतने रात को गाड़ी लेकर कहां गया है, तो माताजी ने बताया कि परशराम सो रहा है, तब उसके भाई बृजमोहन ने परशराम को उठाया और आनंद के घर के सामने गया तो देखा तो महेन्द्रा बुलेरो जीप वहां पर नहीं थी। आस-पास काफी तलाश करने के बाद भी गाड़ी का पता नहीं चला तो उक्त घटना के संबंध में थाना शुजालपुर मण्डी पर फरियादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई। जांच उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध थाना शुजालपुर मण्डी पर असल अपराध पंजीबद्ध कर बाद अनुसंधान सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कमल सिंह गोयल ने की।