एटीएम कार्ड चोरी कर रुपए निकालने वाले आरोपी को दो वर्ष की सजा

रायसेन, 12 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन के न्यायालय ने एटीएम कार्ड चोरी कर रुपए निकालने वाले आरोपी शिवचरण पुत्र नन्हेवीर हरिजन उम्र 45 वर्ष निवासी भीमबेटका के पास मियापुर, गौहरगंज, जिला रायसेन को धारा 379 भादवि में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 66(ग) आईटी एक्ट में दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किए जाने का दण्डादेश पारित किया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन सुश्री नेहा दुबे ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि 19 अगस्त 2013 को फरियादी ग्राम मियापुर का चौकीदार आरोपी शिवचरण के साथ बैंक में अपना एटीएम लेने गया था। वहां पर आरोपी शिवचरण ने फरियादी से उसका एटीएम किट देखने के लिएलिया था और उसी समय धोखाधड़ी से किट से उसका एटीएम निकालकर खुद का एटीएम किट में रख दिया एवं गोपनीय पासवर्ड देख लिया था। आरोपी शिवचरण द्वारा फरियादी के खाते से छलपूर्वक राशि निकाली गई। फरियादी के पढ़ा-लिखा न होने के कारण आरोपी शिवचरण द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी कर उसका एटीएम बदल कर उसके खाते से 76 हजार 400 रुपए की राशि निकाली गई। इसके पश्चात फरियादी ने थाना औबेदुल्लालगंज में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई गई एवं थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।