कलेक्टर ने प्राथमिक शिक्षक को किया निलंबित

– संस्था से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर की गई कार्रवाई

भिण्ड, 17 जुलाई। कलेक्टर ने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता, वरिष्ठ के आदेशों की अव्हेलना एवं लापरवाही बरतने पर प्राथमिक शिक्षक अंजवीर सिंह प्राथमिक विद्यालय कच्छपुरा भिण्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग) जिला भिण्ड के आदेश द्वारा गठित दल मंगलवार को दोपहर दो बजे के लगभग प्राइवेट स्कूल अमर ज्योति हायर सेकेण्ड्री भारौली रोड भिण्ड का निरीक्षण हेतु उपस्थित हुआ। निरीक्षण के समय अंजवीर सिंह प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय कच्छपुरा भिण्ड प्राइवेट स्कूल अमर ज्योति स्कूल पर उपस्थित पाए गए। प्राथमिक शिक्षक अंजवीर सिंह अपनी संस्था से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने से उनके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता, वरिष्ठ के आदेशों की अव्हेलना एवं लापरवाही बरती गई है। अंजवीर सिंह को मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियम में निहित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भिण्ड नियत किया गया है।