लाठी-डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपीगणों को 06-06 माह की सजा

 लाठी-डण्डे से मारपीट करने वाले आरोपीगणों को 06-06 माह की सजा

रायसेन 30मई:- मीडिया प्रभारी श्रीमती शारदा शाक्य नहीं बताया की माननीय न्यायालय- श्रीमान अतुल यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,जिला रायसेन द्वारा आरोपीगण 1. सुरेश लोधी पिता श्री मिश्रीलाल लोधी, उम्र 55 वर्ष, 2. मुकेश लोधी पिता श्री सुरेश लोधी, उम्र 31 वर्ष, 3. मीनाबाई पत्नी मुकेश लोधी, उम्र 29 वर्ष, सभी निवासी- ग्राम केमखेड़ी जिला रायसेन को भा.द.सं. की धारा 323(3 शीर्ष) के अंतर्गत 03-03 माह का सश्रम कारावस, धारा 325 सहपठित धारा 34 भादसं. में 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकरण में राज्य की ओर से श्रीमती शारदा शाक्य, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई।