नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

सागर, 25 जनवरी। द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला-सागर की अदालत ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को दोषी करार देते हुए धारा 376(क)(ख) भादंवि के तहत आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एफ) के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड, पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती वृंदा चौहान ने की। प्रकरण में पीडिता की पहचान को गोपनीय बनाए रखने हेतु अभियुक्त के नाम व विवरण का उल्लेख नहीं किया जा रहा है।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि छह जनवरी 2023 को पीडिता की मां ने पुलिस थाने में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि लगभग एक साल पहले उसका और अभियुक्त का आपसी विवाद होने से वह अपनी तीन संतानों में से आठ वर्षीय बडी पुत्री (पीडिता) तथा छोटे पुत्र को लेकर इंदौर चली गई थी, जिसके पश्चात अभियुक्त इंदौर आया और इंदौर में उसके साथ विवाद कर उसे छोडकर उसके दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर आ गया। इसके लगभग छह माह बाद मोबाईल से उसे पीडिता का फोन आया और उसने कहा कि उसे यहां से ले जाओ, उसे आरोपी के साथ नहीं रहना, तब उसने दोनों बच्चों को अपने पास बुलवा लिया, जहां पीडिता ने उसे बताया कि घर में रात के समय अभियुक्त उसके साथ गलत काम करता था, बदनामी के कारण उसने यह बात किसी को नहीं बताई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना पुलिस ने धारा 376(ए)(बी), 376(2)(च), 376(2)(एन) भादंसं एवं धारा 3/4, 5/6 पाक्सो एक्ट का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।