न्यायालय ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया
शाजापुर, 25 जनवरी। द्वितिय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर, जिला शाजापुर के न्यायालय ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी धर्मेन्द्र मेवाडा निवासी झाडला को धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने उपसंचालक ‘अभियोजन’ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में की।
जिला मीडिया प्रभारी शाजापुर सचिन रायकवार के हवाले से एडीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी ने आठ जुलाई 2020 को थाना शुजालपुर मण्डी पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना की रात आठ बजे की है, उसकी नाबालिग लडकी और परिवार के सभी सदस्य घर पर थे, तभी उसकी लडकी घर के पीछे तरफ बनी खिडकी से बिना बताए कहीं चली गई। जिसकी तलाश आस-पास व गांव में की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसने शंका के आधार पर धर्मेन्द्र मेवाडा के विरुद्ध उसकी लडकी को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट लिखाई। अनुसंधान के दौरान पीडिता को पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दस्तयाव किया। बाद अनुसंधान आरोपी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी धर्मेन्द्र मेवाडा को दोषसिद्ध किया है। साक्षियों पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका कोर्ट मोहर्रिर धर्मेन्द्र राजपूत की रही।