पॉक्सो अधिनियम के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित

भिण्ड, 13 जनवरी। महिला सशक्तिकरण जागरुकता सप्ताह के अंतर्गत शारदा इंटरनेशनल स्कूल भिण्ड में पोक्सो अधिनियम के तहत प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के तहत घटते लिंगानुपात पर चर्चा की गई, बालिकाओं को उनके अधिकार के बारे में बताया गया और पोक्सो अधिनियम के तहत विस्तार से जानकारी दी गई
इस अवसर पर बाल संरक्षण अधिकारी अजय सक्सेना ने कहा कि पोक्सो अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक बालक नाबालिग माना गया है और बालक को अधिनियम के तहत विभिन्न सुरक्षा प्रदान की गई है। अधिनियम के तहत बालक से बालक से बात करने के लिए सब इंस्पेक्टर से कम रैंक की महिला अधिकारी नहीं होगी और पुलिस सादा ड्रेस में रहेगी, बालक को पुलिस थाने नहीं बुलाया जाएगा। पोक्सो अधिनियम के तहत बच्चों को सुरक्षित एवं असुरक्षित स्पर्श की जानकारी दी गई एवं पोक्सो ए बॉक्स पर शिकायत करने का तरीका बताया गया। बच्चों को पोक्सो किट वितरित की गई जिसमें अधिनियम के विभिन्न प्रावधान विभिन्न संपर्क सूत्र बच्चों को बचाने के संबंध में स्पष्ट किया गया कि उक्त सारी घटनाएं सामान्यता परिचित व्यक्तियों द्वारा की जाती हैं। अत: ऐसे सभी व्यवहार जो उन्हें असहाय महसूस करते हैं, उनका विरोध करें और और भाग कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। पोक्सो अधिनियम में बालकों के लिए सपोर्ट पर्सन की भी व्यवस्था की गई है अर्थात बच्चा जिसके साथ सबसे सहज महसूस करता है उसी व्यक्ति के माध्यम से वकील कोर्ट पुलिस अन्य कार्रवाईयां की जाएंगी।
कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी-पढाओ योजना के तहत घटते लिंगानुपात और बालिका अधिकार पर चर्चा की गई और सभी ने शपथ ली कि बालिकाओं के लिए सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करेंगे। तथा शौर्य दल के गठन के उद्देश्य द्वारा दल के कार्यों के बारे में जागरुक किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य सुधीर मिश्रा, महिला बाल विकास से लेखपाल आनंद मिश्रा, आंकडा विश्लेषक जितेन्द्र शर्मा, विमल कुशवाह और अन्य विद्यालय में स्टाफ सहित लगभग 250 बच्चे उपस्थित रहे।