भिण्ड, 09 जनवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला भिण्ड के न्यायालय ने थाना देहात के प्रकरण क्र.576/2021 में अवैध हथियार रखने वाले आरोपी टोनी उर्फ गौरव उम्र 28 वर्ष पुत्र चन्द्रवीर सिंह निवासी चतुर्वेदी नगर भिण्ड को धारा 25(1-बी(ए) आयुध अधिनियम के अपराध हेतु दो वर्ष के साधारण कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण का संचालन जिला अभियोजन अधिकारी भिण्ड अरविन्द कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में एडीपीओ केपी यादव ने किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण कुमार गुप्ता के अनुसार अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दो जून 2020 को थाना देहात पुलिस को सूचना मिला कि रिलायंस पेट्रोल पंप बायपास रोड भिण्ड के पास एक व्यक्ति कट्टा लिए किसी घटना को अंजाम देने के लिए खडा है। इसके उपरांत मय फोर्स के रिलायंस पेट्रोल पंप बायपास रोड पहुचं तो एक व्यक्ति पुलिस की गाडी को देखते ही भागने लगा, तो हमराह फोर्स की मदद से घेरकर पकड फिर उस व्यक्ति को चेक किया तो दाहिने तरफ कमर में एक कट्टा 315 बोर का खुर्से मिला। कट्टा चैक किया तो अनलोड पाया गया और बांई तरफ की पेंट की जेब में एक 315 बोर का मिस राउण्ड मिला। बाद में नाम पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम टोनी उर्फ गौरव उम्र 28 वर्ष पुत्र चन्द्रवीर सिंह निवासी चतुर्वेदी नगर भिण्ड बताया। उक्त अपराध पर थाना देहात के अपराध क्र.346/2020 धारा 25 एवं 27 आम्र्स एक्ट पर दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।