कोई भी यतीमखाना/ बाल देख-रेख संस्था बगैर रजिस्ट्रेशन के संचालित न हो

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 के तहत पंजीयन का प्रस्ताव अविलम्ब प्रस्तुत करें
ऐसा नहीं पाए जाने पर संबंधित संस्था के विरुद्ध होगी कार्रवाई

भिण्ड, 07 जनवरी। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग भिण्ड ने संचालनालय महिला एवं बाल विकास भोपाल से प्राप्त निर्देशानुसार जिला अंतर्गत सभी संस्थाओं को सूचित कर कहा है कि जिला भिण्ड अंतर्गत कोई भी यतीमखाना/ बाल देखरेख संस्था जो देख-रेख एवं सरंक्षण के जरूरतमंद बच्चों को रख रही हो। कोई भी संस्था बगैर रजिस्ट्रेशन के संचालित न हो। इसलिए जिला भिण्ड अंतर्गत ऐसी सभी संस्थाएं जो देख-रेख एवं सरंक्षण के जरूरतमंद बालकों को सरंक्षण प्रदाय कर रही हैं, तत्काल किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 के तहत पंजीयन का प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला भिण्ड में अनिवार्यत: अविलम्ब प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं करने अथवा निरीक्षण में ऐसा नहीं पाए जाने पर संबंधित संस्था के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी, इसकी समस्त जवाबदेही स्वयं संस्था की होगी।