शादी का झांसा देकर नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

न्यायालय ने पांच हजार का जुर्माना भी लगाया

सागर, 06 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बीना, जिला सागर निर्मल मंडोरिया की अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिगा के साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त यूसुफ पुत्र शाकिर मुसलमान को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा-3/4 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया। न्यायालय ने पीडिता को क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपए प्रतिकर दिए जाने का आदेश भी दिया है। मामले की पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्यामसुंदर गुप्ता ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता (पीडिता के पिता) ने थाना में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि पीडिता घर पर नहीं दिखी, आस-पास तलाश करने पर उसका कोई पता नहीं चला, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की शंका व्यक्त की। पीडिता को 16 मार्च 2020 को दस्तयाव कर पूछताछ करने पर उसने बताया कि आरोपी युसुफ शादी का कहकर साथ ले गया और उसके साथ जबरजस्ती गलत काम किया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना बीना पुलिस ने धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) बीना, जिला सागर निर्मल मंडोरिया के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।