नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

न्यायालय ने आरोपी पर दस हजार का अर्थदण्ड भी लगाया

सागर, 06 दिसम्बर। द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला सागर की अदालत ने नाबालिगा के साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजेश ठाकुर (गौड) को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 5(जे)(दो)/6 में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती वंृदा चौहान ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता (पीडिता) ने थाना महराजपुर में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि अप्रैल 2021 में उसकी सहेली ने उसे यह कहा कि उसने नए कपडे खरीदे हैं, घर चलो तुम्हें दिखाती हूं, पीडिता जैसे ही उसके घर गई तो उसने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया, जहां अभियुक्त राजेश ठाकुर पहले से मौजूद था, उसने पीडिता के साथ जबरजस्ती गलत काम किया और धमकी दी कि उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो उसके परिवार वालों को मार देगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने में प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना महराजपुर पुलिस ने धारा 376 (2)(एन), 506, 34 भादंसं तथा धारा 3/4, 5(जे-दो), सहपठित धारा-6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश देवरी, जिला-सागर के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।