नाबालिगा से छेडखानी करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

सागर, 06 दिसम्बर। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर श्रीमती ज्योति मिश्रा की अदालत ने नाबालिगा के साथ छेडखानी करने वाले आरोपी जितेन्द्र कुर्मी को दोषी करार देते हुए धारा 354 भादंवि के तहत तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, पाक्सो एक्ट की धारा 7/8 में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज पटैल ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता (पीडिता) ने 24 अप्रैल 2023 को थाना राहतगढ में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि आज उसके परिवार के सभी सदस्य रिश्तेदार की लगुन में गए थे, घर में वह एवं उसके चाचा थे। तभी रात करीब आठ बजे अभियुक्त जितेन्द्र कुर्मी उसके घर आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड कर बाहर ले जाने लगा। वह चिल्लाई तो अभियुक्त जितेन्द्र कुर्मी ने उसका मुंह दबा दिया, आवाज सुनकर चाचा आ गए तो अभियुक्त भाग गया। तत्पश्चात उसने अपने पिता, चाचा और भाई के साथ थाने पहुंच कर रिपोर्ट दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना राहतगढ पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 354, 451 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।