लोडिंग से दुर्घाटना कारित करने वाले चालक को एक वर्ष की सजा

भिण्ड, 02 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद, जिला भिण्ड अग्नींध्र कुमार द्विवेदी के न्यायालय ने थाना गोहद चौराहे के प्रकरण क्र.608/2016 में लापरवाही से लोडिंग गाडी चलाकर दुर्घाटना कारित करने वाले आरोपी परमाल सिंह पुत्र प्यारेलाल खटीक उम्र 60 वर्ष निवासी रापुरी मोहल्ला दुर्गामाता मन्दिर के पास, शब्दप्रताप आश्रम, बहोडापुर, ग्वालियर को धारा 279, 338 भादंसं के तहत तीन-तीन माह के सश्रम कारावास एवं 250-250 रुपए अर्थदण्ड, धारा 304ए भादंसं में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना अदायगी में व्यतिक्रम की दशा में एक माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताया जाएगा। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने किया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी गोहद शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रकरण की जानकारी देेते हुए बताया कि फरियादी गजेन्द्र सिंह चार अगस्त 2016 को रात्रि आठ बजे गिल ढावा भिण्ड-ग्वालियर रोड पर पुलिया के पास चौराहे तरफ से तेजी व लापरवाही से चलाकर ला रहे लोडिंग वाहन के चालक ने चौराहे तरफ जा रहे दो लोगों की मोटर साइकिल में टक्कर मार दी जो मौके पर ही गिर गए। घटन कारित करने वाली लोडिंग गाडी का क्र. एम.पी.07 एल.3266 बताया गया। घटना में घायल सोनू तोमर व अखिलेश तोमर निवासी गोहद चौराहे को चोटें आईं। इलाज के दौरान अखिलेश तोमर की मृत्यु हो गई, जिसकी डायरी थाना गोला के मन्दिर से प्राप्त हुई। प्रश्नगत वाहन के चालक के विरुद्ध मर्ग क्र. 27/2016 पर धारा 279, 337, 304ए भादंसं का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आहत का मेडीकल परीक्षण कराया गया, घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। मृतक अखिलेश के शव का परीक्षण करवाया गया। प्रश्नगत वाहन 10 अगस्त 2016 को आरोपी से जब्त कर उसको गिरफ्तार किया गया। वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया। वाहन स्वामी से वाहन चालक की जानकारी प्राप्त की गई। अनुसंधान उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध तीन अक्टूबर 2016 को न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया।