नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

न्यायालय ने लगाया 5500 रुपए का अर्थदण्ड

सतना, 01 अक्टूबर। तृतीय अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सतना द्वारा थाना सभापुर के अपराध क्र.190/2019 धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं धारा 342 भादंवि में तीन माह का सश्रम कारावास एवं दोनों धाराओं में 5500 रुपए के अर्थदण्ड से आरोपी रामऔतार पुत्र दरबारीलाल चौधरी उम्र 23 वर्ष निवासी बरा, थाना सभापुर, जिला सतना को दण्डित किया है। राज्य की ओर से अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती ज्योति जैन ने अभियोजन का संचालन किया ।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी जिला सतना संदीप कुमार ने बताया कि 23 सितंबर 2019 को अभियोक्त्री ने थाना सभापुर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि 22 सितंबर 2019 को करीब दो बजे वह अपने घर से चंद्रबलि की दुकान बिस्किट खरीदने गई थी, बिस्किट ना मिलने पर वह घर वापस आ रही थी तो रोड पर मोहित साकेत आया और उससे बोला कि उसे खुशबू बुला रही है, तो अभियोक्त्री ने कहा कि किस काम से बुलाई है, मुझे नहीं जाना। तब मोहित बोला थोड़ा सा चलो जल्दी आ जाना, तब अभियोक्त्री आरोपी रामऔतार के घर गई तो उसकी बहन खुशबू घर पर नहीं थी, जैसे ही अभियोक्त्री घर के डेहरी के अंदर गई तो मोहित ने बाहर से और आरोपी रामऔतार चौधरी ने घर के अंदर से दरवाजे की सांकरी बंद कर दी। रामऔतार अभियोक्त्री को खींचकर अंदर ले गया और उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया, जिससे वह चिल्ला नहीं पाई और घर के सबसे पीछे वाले कमरे में अभियोक्त्री के साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद आरोपी अभियोक्त्री को कमरे में बंद करके रखा और बोला कि अगर घटना के संबंध में किसी को बताया या पुलिस में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा। रात्रि दो बजे मौका पाकर अभियोक्त्री भागकर अपने घर गई और घटना के बारे में अपने माता-पिता से बताया, तब अगले दिन अपने माता-पिता के साथ थाने में रिपोर्ट करने गई। अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण, साक्षियों के कथन तथा आरोपी की गिरफ्तारी करने के पश्चात धारा 376डी, 342, 506 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पत्र आरोपी रामऔतार के विरुद्ध विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया गया। विवेचना के दौरान सह अभियुक्त मोहित साकेत नाबालिग पाया गया, जिससे उसके विरुद्ध पृथक से विचारण हेतु प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड सतना में पेश किया गया।