35 वर्ष पूर्व अपहरण कर बलात्कर करने वाले आरोपी को सात साल की सजा

झाबुआ, 01 अक्टूबर। द्वितिय अपर सत्र न्यायाधीश जिला झाबुआ श्री भरत कुमार व्यास के न्यायालय ने शुक्रवार को 35 वर्ष पुराने अपहरण एवं बलात्कार के प्रकरण में आरोपी कडुआ को दोषी पाते हुए धारा 366 भादंवि में पांच वर्ष एवं धारा 376 में सात वर्ष का कठोर कारावास तथा कुल दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी एसएस खिची ने किया।
जिला मीडिया प्रभारी/एडीपीओ झाबुआ सुश्री सूरज वैरागी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 21 मई 1986 पीडि़ता अपने अन्य साथियों के साथ सड़क पर काम करने के लिए मोरझरी गई थी, तीन बजे करीबन जब वह सड़क पर काम कर रही थी तब अभियुक्त कडुआ अपने साथी पीदीया, हुमा एवं जामसिंग के साथ आया और पीडि़ता को पकड़कर अपनी औरत बनाने के लिए ले गया और उसके साथ मारपीट की। पीडि़ता की मां को पता चलने पर उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने पर लिखवाई, दो दिन बाद पीडि़ता अपने घर आई और उसने परिवार वालों को बताया कि आरोपीगण उसे उठाकर ले गए थे और उसकी इच्छा के विरुद्ध कडूआ ने उसके साथ बलात्कार किया। मेघनगर थाना पुलिस ने फरियादिया की रिपोर्ट पर से अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में हुमा आदि अन्य आरोपीगण के विरुद्ध विचारण पूर्ण कर 1994 में निर्णय पारित किया गया था, अभियुक्त कडुआ प्रकरण में फरार हो चुका था, जिस कारण उसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया, तब अभियुक्त कडुआ को सन 2019 में गिरफ्तार कर पुन: न्यायालय में पेश किया। विचारण पूर्ण कर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री भरत कुमार व्यास के न्यायालय ने आरोपी कडुआ पुत्र दिता मचार उम्र 58 साल निवासी मोरझरी को दोषी पाते हुए धारा 376 भादंवि में सात वर्ष एवं धारा 366 भादंवि में पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।