भिण्ड, 18 नवम्बर। जिले के महेगांव, बरोही, गोरमी, रौन एवं अटेर थाना क्षेत्र में गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के चार मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर कुल 21 आरोपियों क विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिए है।
जानकारी के अनुसार मेहगांव थाना पुलिस को फरियादी गौरव सिंह पुत्र गोपाल सिंह भदौरिया उम्र 39 साल निवासी ग्राम खेरिया मानहड थाना गोरमी ने बताया कि शुक्रवार की शाम को वह कहीं जा रहा था तभी मेहगांव में शाप्रावि की पानी की टंकी के पास आरोपीगण रमेश शुक्ला, आलोक शुक्ला, अमन शुक्ला, देवेश चौधरी निवासीगण मेहगांव ने उसका रास्ता रोक कर रंगदारी को लेकर गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर उसका चश्मा तोड दिया एवं जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 341, 294, 323, 506, 427, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं फरियादी विनय पुत्र सतीश सिंह तोमर उम्र 24 साल निवासी रणधीर कॉलोनी गोले का मन्दिर ग्वालियर, हाल पानी की टंकी के पास मेहगांव ने पुलिस को बताया कि शुक्रवा की शाम को वह अपनी बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा था तभी आरोपीगण दिनेश शुक्ला, अभिषेक शुक्ला, विकाश चौधरी, गोलू शुक्ला निवासीगण मेहगांव ने गांधी प्रतिमा के पास स्थित पानी की टंकी पर उसका रास्ता रोक लिया और रंगदारी को लेकर गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर उसकी मोटर साइकिल तोड दी एवं जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 341, 294, 323, 506, 427, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
उधर गोरमी थाना पुलिस को फरियादी जितेन्द्र पुत्र कलियान सिंह सेंगर उम्र 34 साल निवासी वार्ड क्र.आठ गोरमी ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार की शाम को रंगदारी को लेकर आरोपीगण संदीप थापक निवासी वार्ड क्र.पांच, पूतू थापक निवासी वार्ड क्र.दो गोरमी ने अपने घर के सामने उसे गाली गलौज किया। जब फरियादी गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 336, 323, 294, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। इधर बरोही थाना पुलिस को फरियादी सुरेशबाबू पुत्र लक्ष्मी नारायण मिश्रा उम्र 63 साल निवासी ग्राम रैपुरा ने बताया कि शुक्रवार की शाम को गांव में आंगनबाडी के पास गांव रहने वाल आरोपीगण अजीत नरवरिया, सोवरन नरवरिया, मनीष नरवरिया, भूपेन्द्र उर्फ पन्ना नरवरिया, भूरा नरवरिया ने उसका रास्ता रोक लिया और रंगदारी को लेकर गाली गलौज करने लगे। जब फरियादी ने गला देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
वहीं रौन थाना पुलिस को फरियादी राजीव पुत्र अरविन्द्र राजावत उम्र 35 साल निवासी ग्राम जैतपुरामढी ने बताया कि शुक्रवार की रात्रि में गांव में रहने वाले आरोपीगण रूपक, अंकित, निखिल, महेन्द्र राजावत ने पुरानी रंजिश के लेकर उसके घर के सामने गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने धारदार हथिायार से हमला कर उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 324, 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। अटेर थाना पुलिस को फरियाद रामप्रताप पुत्र नाथूराम कुशवाह उम्र 45 साल निवासी ग्राम गडेर ने बताया कि शनिवार की सुबह पुरानी रंजिश के चलते गांव में रहने वाले आरोपीगण बबलू एवं चिम्मन कुशवाह ने उसके घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।