जिले में बाहरी व्यक्तियों का आवागमन 15 से 17 नवंबर तक प्रतिबंध

भिण्ड, 13 नवम्बर। जिला भिण्ड में जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी धारा 144 में आदेश क्रियाशील हैं। जिसके अंतर्गत 15 से 17 नवंबर तक भिण्ड जिले में बाहरी व्यक्ति के आने पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व बाहरी व्यक्ति को जिले से बाहर भी जाना होगा।
कलेक्टर भिण्ड ने पडोसी राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जिलों से लगा होने एवं जिला भिण्ड के पूर्व में हुये चुनावों में हुई हिंसात्मक घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुये जिला के समस्त विधान सभा क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों के आवागमन को रोकने और मतदान दिवस 17 नवंबर को हिंसात्मक घटनाएं की संभावना को देखते हुए, मतदान निष्पक्ष रूप से कराने के लिए आदेश जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने 15 नवंबर को शाम छह बजे से 17 नवंबर शाम छह बजे तक जिला भिण्ड में बाहरी व्यक्तियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाते हुए पुलिस अधीक्षक भिण्ड एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भिण्ड को आदेश दिए हैं कि जिला भिण्ड के सीमावर्ती राज्य उप्र की सीमा पर अस्थाई चौकियां स्थापित कर बाहरी असामाजिक तत्वों के व्यक्तियों के अवागमन पर रोक लगाएं। पुलिस अधीक्षक भिण्ड एवं अनुविभागीय कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिले में स्थित लॉज, धर्मशालाएं इत्यादि तथा नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दण्डाधिकारी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार औचक निरीक्षण कर बाहरी असामाजिक तत्वों के संबंध में निरीक्षण कर आदेश का पालन करना सुनिश्चित करें। किंतु यह आदेश विधानसभा निर्वाचन में लगे बाहरी सशस्त्र एवं सुरक्षा बल, निर्वाचन कार्य में लगे कर्मी व एम्बूलेंस पर लागू नहीं होगा।