अडीबाजी करने वाले आरोपी को एक वर्ष की सजा

भोपाल, 30 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल भारत सिंह रघुवंशी के न्यायालय ने अडीबाजी करने वाले आरोपी सुखवीर सिंह को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 327 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती प्रियंका उपाध्याय ने की।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी भोपाल मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि एक जुलाई 2013 को फरियादिया रामेश्वरी ने थाना कोहेफिज भोपाल में उपस्थित सूचना दी कि उसके मकान में आरोपी सुखवीर वर्ष 2012 से किराये से रह रहा था, फरियादिया की बेटी का शादी का समय आ गया था और मकान की आवश्यकता होने के कारण उसने आरोपी सुखवीर सिंह से मकान खाली करने के लिए कहा, आरोपी ने कहा कि उसकी सास की मृत्यु हो गई है, इसलिए थोडे समय पश्चात मकान खाली कर देगा, परंतु समय पर मकान खाली नहीं किया। एक जुलाई 2013 को फरियादिया अपने पति एवं रिश्तेदार दौलत मेवाडा के साथ किरायादार के पास गए और मकान खाली करने के लिए कहा तो आरोपी सुखवीर गंदी-गंदी गालिया देने लगा और धक्का देकर गिरा दिया, फरियादिया का पति बीच-बचाव करने आया तो उसके साथ मारपीट करने लगा और कहा कि मकान तभी खाली करूंगा जब 50 हजार रुपण् दोगे। उक्त घटना की सूचना फरियादिया एवं उसके पति ने पुलिस थाना कोहेफिजा दी। जिस पर अपराध क्र.333/13 अंतर्गत धारा 294, 327, 506 (भाग 2) भादंवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, तथ्यों, वस्तुुओं, दस्तावजों एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपी सुखवीर सिंह को धारा 327 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित का निर्णय पारित किया है।