ग्वालियर, 30 अक्टूबर। एकादशम अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) जिला ग्वालियर के न्यायालय ने नाबालिगा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी रविन्द्र सिंह पुत्र अरविन्द सिंह बघेल उम्र 25 साल निवासी ग्राम टोडी, पोस्ट जेरॉन, जिला निवाडी को धारा 366 भादंसं के अधीन पांच वर्ष कठोर कारावास व 2500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 3, सहपठित धारा 4(2) पॉक्सो अधिनियम 2012 में 20 वर्ष कठोर कारावास व 2500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं एडीपीओ श्रीमती नैंसी गोयल ने जघन्य श्रेणी के प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया है कि 10 फरवरी 2021 को दोपहर के लगभग 12 बजे अभियोक्त्री अपने स्कूल गई और वहां से वापस नहीं आई। अभियोक्त्री की तलाश किए जाने के उपरांत भी उसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, तब उसकी मां ने अभियोक्त्री की गुमशुदगी की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध थाना गिरवाई में लेख कराई, जो अपराध क्र.43/2021 अंतर्गत धारा 363 भादंसं के अधीन पंजीबद्ध कर प्रकरण अनुसंधान में लिया गया। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। संपूर्ण विचारण उपरांत न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।