घर में घुसकर महिला से छेडखानी करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

ग्वालियर, 30 अक्टूबर। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भितरवार, जिला ग्वालियर के न्यायालय ने घर में घुस कर बुरी नियत से महिला के साथ छेडखानी तथा उसके साथ मारपीट करने वाले आरोपी नरेन्द्र सिंह पुत्र बादाम सिंह उम्र 40 साल निवासी ग्राम सहवई, थाना करहिया, जिला ग्वालियर को एक वर्ष सश्रम करावास एवं 900 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राधावल्लभ शरण भारद्वाज ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री अपने घर के अंदर कमरे में सो रही थी, तभी उसके पडोस में रहने वाला नरेन्द्र सिंह रावत उसके कमरे में घुस आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड लिया। अभियोक्त्री ने उससे कहा कि कमरे में क्यों आया है, तो उसने कहा तुझे पता नहीं क्यों आया हूं, फिर अभियुक्त बाहर पुलिया की तरफ भाग गया, अभियोक्त्री चिल्लाती हुई उसके पीछे गई तो अभियुक्त ने जूता उतार कर मारा जो उसके बांए कान में लगा और मूंदी चोट आई तथा कोहनी और छाती में घूंसा मारा। तभी अभियोक्त्री के भतीजे सुंदर व बृजबिहारी आ गए, जिनको अभियोक्त्री ने घटना बताई। उक्त घटना कि रिपोर्ट अभियोक्त्री ने पुलिस थाना करहिया में की, जिस पर से अपराध क्र.53/17 अंतर्गत धारा 323, 354, 452 भादंवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण में विचारण उपरांत अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को धारा 354 भादंवि में एक वर्ष कठोर कारावास व 300 रुपए जुर्माना, 451 भादंवि में छह माह के कठोर कारावास एवं 300 रुपए जुर्माना, 323 भादंवि में तीन माह के कठोर कारावास व 300 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।