ग्वालियर, 30 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला ग्वालियर अमन सुलिया के न्यायालय ने लापरवाही पूर्वक दुर्घटना कारित करने वाले आरोपी वाहन चालक नीरज पुत्र सुरेश बाथम को धारा 338 भादंवि में छह माह के कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 279 भादंवि में दो माह के कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रशांत शर्मा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी सतेन्द्र सिंह तोमर ने थाने आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि 23 सितंबर 2017 को सुबह 10.30 की बात है, हम ग्वालियर से टीमकगढ जा रहे थे, मैं अपनी मोटर साईकल पर था तथा राजवीर सिंह पुत्र हरनाम सिंह तोमर निवासी ग्राम छीमका का होण्डा साइन मोटर साईकल क्र. एम.पी.07 एन.ए.2471 से जा रहे थे। राजवीर सिंह हमारे आगे आगे जा रहे थे। जैसे ही हम लोग भिण्ड-ग्वालियर रोड पर चंबल गेट के आगे पेट्रोल पम्प के पास पहुंचे तो मालनपुर तरफ से आ रही अल्टिका कार क्र. एम.पी.30 सी.3833 के चालक तेजी व लापरवाही पूर्वक अपनी कार चलाकर लाया और राजवीर सिंह की मोटर साइकिल में सामने से टक्कर मार दी, जिससे वह रोड पर गिर गया, गिरने से सिर व कंधे में चोट आई, फिर मैंने 108 एम्बोलेंस को फोन किया तथा बिरला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना महाराजपुरा में अपराध क्र.417/17 अंतर्गत धारा 279, 32 भादंवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई एवं आहत को फ्रेक्चर होने से अनुसंधान उपरांत प्रकरण में धारा 338 भादंवि के तहत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने संपूर्ण विचारण उपरांत अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।