अश्लील कृत्य करने वाले आरोपी पिता को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर, 28 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश जिला सागर श्रीमती ज्योति मिश्रा की अदालत ने अश्लील कृत्य करने वाले आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए पाक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 506 (भाग-1) भादंवि में दो वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक (एडीपीओ) मनोज पटैल ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चार सितंबर 2022 को शाम 19:43 बजे अभियोक्त्री की मां द्वारा थाना मकरोनिया में मौखिक सूचना दिए जाने पर अपराध क्रं.479/22 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की लेख की गई कि चार सितंबर को दोपहर करीब एक बजे बात की बात है, वह घर पर अपने बच्चों को आरोपी पिता के पास छोडकर दर्शन करने के लिए मन्दिर गई थी, जब करीब 11:30 बजे घर आई और किचिन में पहुंची, तो देखा कि उसका पति अभियोक्त्री के साथ अश्लील कृत्य कर रहा था, उसे देखकर वह ऊपर वाली मंजिल की तरफ भाग गया, फिर उसने अभियोक्त्री से पूछा कि आरोपी क्या कर रहा था, तो उसने बताया कि आरोपी उसके साथ अश्लील कृत्य कर रहा था और ऐसा कृत्य वह दीदी के साथ भी करता था, तब उसने अपनी बडी बेटी दूसरी अभियोक्त्री को बुलाया। उसने बताया कि जब आप घर से कहीं बाहर जाती थी, तब आरोपी उसके साथ अश्लील कृत्य करता था और धमकी देकर कहते थे कि यदि मम्मी को बताया तो वह उन सभी को घर से निकाल देगा और मम्मी को मारेगा, जिस कारण से दूसरी अभियोक्त्री ने घटना नहीं बताई, तत्पश्चात अभियोक्त्री की मां ने थाने पहुंच कर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित सुसंगत दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अपराध में उक्त सजा से दण्डित किया है।