नाबालिग लडकी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा

न्यायालय ने आरोपी पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया

भोपाल, 28 अक्टूबर। विशेष न्यायालय पॉक्सो (14वे अपर सत्र न्यायाधीश) जिला भोपाल श्रीमती तृप्ती पाण्डेय की अदालत ने नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी शेखर गंगराडे को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 376(2)एन, 376(3) भादंवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, श्रीमती गुंजन गुप्ता एवं श्रीमती सरला कहार ने की।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी भोपाल मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 30 सितंबर 2021 को पीडिता के पिता थाना बागसेवनिया भोपाल में उपस्थित होकर सूचना दी कि आज शाम 7:30 बजे मेरी नाबालिग लडकी अपनी सहेली के घर कॉपी लेने का कह कर गई थी जो अभी तक वापस नहीं आई। तो मैंने आस-पास एवं रिश्तेदारों को फोन लगाकर पता किया, किंतु कहीं नही मिली। मेरी बेटी नाबालिग है एवं सोचने समझने में पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं है। कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहेला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने धारा 363 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया एवं नाबालिगा को दस्तायाब किया गया। दस्तायाबी के बाद नाबालिगा ने बताया कि वह आरोपी शेखर को एक साल से जानती पहचानती है, वह मेरी सहेली का रिश्तेदार है और मेरी सहेली से मेरा मोबाईल नंबर लेकर फोन पर बहुत मैसेज करने लगा और फोन लगाकर बात करने लगा, हमारी सामान्य दोस्ती हो गई। 30 सितंबर 2021 को शाम के समय मैं सहेली के यहां कॉपी लेने के लिए जा रही थी तभी आरोपी शेखर आया और बोला कि चलो अमराई घूमने चलते हैं और ऑटो में बैठाकर मुझे हबीबगंज स्टेशन ले गया और वहा से इंदौर ले गया, वहां आरोपी शेखर ने शादी का कहकर मेरी मर्जी के विरुद्ध मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और लगातार सात-आठ दिन तक कई बार गलत काम किया, वहां से शेखर मुझे महाराष्ट्र बॉर्डर में रिचडीखेडा ले गया और वहां हम किराये के मकान में रहने लगे, वहां आरोपी शेखन ने मेरे साथ गलत काम किया। उक्त घटना की सूचना के आधार पर थाना बागसेवनिया पुलिस ने अपराध क्र.699/21 धारा 363, 376, 376(एन), 376(2) भादंवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य, तर्कों एवं दस्तावेजों से सहमत होकर आरोपी शेखर को दोषी पाते हुए धारा 376(2)एन, 376 (3) भादंवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने का निर्णय पारित किया है।