मारपीट के मामले में तीन आरोपियों एक वर्ष का सश्रम कारावास

ग्वालियर, 28 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्रीमती सरोज बाला मुजाल्दा की अदालत ने गाली-गलौज व मारपीट करने वाले आरोपीगण महेश, रवि, नरेश निवासीगण ग्राम बरौआ, पुरानी छावनी जिला ग्वालियर को धारा 323, 325, 34 भादंसं के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं 800 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोरमा शाक्य ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी घनश्याम सिंह ने अपने पुत्र अजय सिंह किरार के साथ थाना पुरानी छावनी में उपस्थित होकर एक लेखीय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उसका पुत्र अजय सिंह किरार 30 अगस्त 2014 को शाम करीब छह-सात बजे घर से हार गया था, रास्ता में वाईपास रोड पर बंटी ढावा के पास गांव के महेश किरार, रवि किरार, नरेश किरार मिले, उन्होंने किसी बात को लेकर लडके को गालियां दीं, जब उसके लडके ने गाली देने से मना किया तो तीनों ने मिलकर सरिया एवं लाठियों से मारपीट कर मारूति 800 कार को उसके पैर पर चढाते हुए भाग गए। आरोपीगण कह रहे थे कि आज तो छोड दिया है, आइंदा उनके काम में अडवंगा डाला तो जान से खत्म कर देंगे। मारपीट से अजय के बांए पैर में काफी चोट आई थी। फरियादी केआवेदन पर से आरोपीगण के विरुद्ध थाना पुरानी छावनी अपराध क्र.281/2014, अंतर्गत धारा 323, 294, 506बी, 34 भादंवि पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपियों को सजा सुनाई है।