भिण्ड, 20 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट मेहगांव, जिला भिण्ड के न्यायालय ने थाना गोरमी के अपराध क्र.229/19 एवं प्रकरण क्र.389/19 में मारपीट के मामले में आरोपीगण रमेश उम्र 45 वर्ष, सूरज उम्र 25 वर्ष पुत्रगण लज्जाराम, राजा पुत्र रमेश उम्र 24 वर्ष निवासीगण ग्राम सुकाण्ड थाना गोरमी को धारा 324/34 भादंवि में छह-छह माह के सश्रम करावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी योगेश गर्ग ने की।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी मेहगांव प्रवीण सिकरवार के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि 17 जुलाई 2019 को फरियादी प्रहलाद सखवार ने अपनी मां बैजनती व पत्नी राजे के साथ गोरमी थाने में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि रमेश वाल्मीक से पुरानी रंजिश चल रही है, उसी पर से 16 जुलाई को शाम सात बजे रमेश वाल्मीक, राजा वाल्मीक, सूरज वाल्मीक उसे गालियां देने लगे, फिर तीनों ने पकड कर उसे घर के सामने पटक दिया और लात घूसों से उसकी मारपीट की और सूरज ने पीठ में मुह से काट लिया। जिससे उसके पीठ में मूंदी चोटें आई। फरियादी ने थाना गोरमी के अपराध क्र.229/19 अंतर्गत धारा 294, 323, 506/34 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध दर्ज कराया। बाद मेडीकल परीक्षण धारा 324 का इजाफा कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। अनुसंधान कार्रवाईयां पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने विचारण पश्चात आरोपीगण को उपरोक्तानुसार दण्डित किया है।