अस्थि भंग करने वाले तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष का करावास

भिण्ड, 20 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट मेहगांव, जिला भिण्ड के न्यायालय ने गोरमी थाने के अपराध क्र.06/19 एवं प्रकरण क्र.35/19 में उपहति कर अस्थि भंग करने वाले आरोपीगण सतीश उर्फ सतेन्द्र पुत्र उदय सिंह उम्र 30 वर्ष, उदय सिंह पुत्र बालमुकुंद उम्र 49 वर्ष, गोलू उर्फ राहुल पुत्र उदय सिंह 26 वर्ष, निवासी ग्राम नुन्हाड थाना गोरमी को धारा 325/34 भादंवि में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 400-400 रुपए अर्थदण्ड, धारा 323/34 भादंवि में तीन-तीन माह के सश्रम कारावास एवं 100-100 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी योगेश गर्ग ने की।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी मेहगांव प्रवीण सिकरवार के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी जलसिंह 18 अक्टूबर 2018 को सुबह लगभग नौ बजे उदय सिंह नरविरया से अपने उधारी के रुपए लेने गया था। उसने उदय सिंह से कहा कि मेरे रुपए दे दो। तब उदय सिंह ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बाद में दूंगा। तब जलसिंह ने कहा कि मुझे रुपए की जरूरत है, इसी बात पर उदय सिंह, सतीश, गोलू तीनों उसके साथ गाली गलौच करने लगे। उसने गाली देने से मना किया तो सतीश ने एक डण्डा मारा जो उसकी पीठ में लगा। उदय सिंह ने उसके मुक्का मारा जो छाती में लगा। जिससे उसे मूंदी चोट आई और गोलू ने लाठी मारी जो बांए पैर के जांघ में लगी। फरियादी के पिताजी भारत उसे बचाने आए तो गोलू ने लाठी मारी जो भारत सिंह के दाहिने पैर के पिडली के पास लगी जिससे उन्हें चोट आई। जिसके संबंध में फरियादी द्वारा एनसीआर 288/18 अंतर्गत धारा 323 व 504 भादंवि का प्रकरण लेख किया गया। फरियादी व आहत की मेडीकल रिपोर्ट पर से अस्थि भंग होना पाया गया। जिससे धारा 325 भादंवि का इजाफा किया गया और थाना गोरमी के अपराध क्र.06/19 प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। अनुसंधान कार्रवाईयां पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने विचारण पश्चारत आरोपीगण को उपरोक्तानुसार दण्डित किया है।