भिण्ड, 19 अक्टूबर। प्रथम श्रेणी न्यायाधीश लहार जिला भिण्ड सारिका भाटी की अदालत ने मारपीट के एक मामले में दो आरोपियों को एक-एक वर्ष के कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता सहायक लोक अभियोजक अधिकारी लहार मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि मारपीट वाले प्रकरण में फरियादी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रामकुमार त्रिपाठी के ड्राइवर रामलोचन दीक्षित ने लहार पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रामनाजर उर्फ प्रेमनारायण पुत्र शिवचरण महाजन, अमित पुत्र रामनजर, प्रलोक उर्फ मोनू पुत्र रामनजर महाजन, गजेन्द्र सिंह पुत्र देवसिंह चौहान, रामबाबू इटोरिया पुत्र रामसेवक इटोरिया निवासीगण वार्ड क्र.पांच आलमपुर जिला भिण्ड ने उसके साथ मारपीट गाली गलौच करते हुए उसकी मारपीट की। थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण प्रथम श्रेणी न्यायाधीश लहार की अदालत में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने सुनवाई उपरांत फैसला सुनाते हुए आरोपियों को एक-एक वर्ष का कारावास एवं एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।