ग्वालियर, 19 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला ग्वालियर धीरज कुमार के न्यायालय ने घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपी कृष्णा कुशवाह को धारा 457 भादंसं में दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास व 800 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 380 भादंवि में एक वर्ष सश्रम कारावास तथा 800 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती गायत्री गुर्जर ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी नीरज चौहान ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 14 अगस्त 2020 को रात्रि करीब 11 बजे घर के मैन गेट का ताला लगाकर खाना खा-पीकर अपने कमरे के दरवाजे का गेट खोलकर सो गया था। सुबह पांच बजे उठकर देखा तो तीन मोबाईल ओपो ए-57 ईएमआई नं. 86516603089081 जिसमें सिम नं.9977244673, सेमसंग गुरू का छोटा मोबाईल ईएमआई नं.354012/09/855530/0 जिसमें सिम नं.7089205504 व वियो बाय-18 ईएमआई नं.861218047251919 जिसमें सिम नं.8871470594-8770527933 व एक घरेलू सिलेण्डर इंडियन कंपनी व पेंट में से 3800 रुपए कोई अज्ञात चोर छत के पीछे की दीवार की ईंट हटाकर छत के रास्ते से रात्रि में सामान चोरी कर ले गया था। उक्त संबंध में फरियादी द्वारा रिपोर्ट की जाने पर आरक्षी केन्द्र बहोडापुर में अपराध क्र.503/2020 पंजीबद्ध कर प्रकरण में अनुसंधान प्रारंभ किया गया। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।