मारपीट कर घायल करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

रायसेन, 19 अक्टूबर। जेएमएफसी बरेली, जिला रायसेन श्रीमती शर्मीला बिलवार के न्यायालय ने लाठी-डण्डे से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपी छोटू उर्फ भगवानदास पुत्र गेंदालाल उम्र 23 वर्ष निवासी अंतर्गत थाना भारकच्छ को साक्ष्य के आधार पर एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है तथा एक अन्य आरोपी गोविन्द फरार है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सुनील कुमार नागा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना भारकच्छ में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं ग्राम गडरवास में रह कर किसानी करता हूं, 22 सितंबर 2021 के रात्रि करीब 9:20 बजे की बात है, मैं खेत की टपरिया पर लेटा था, उसी समय मेरे रिश्ते का भानजा गोविन्द कुशवाहा टपरिया पर आया और मुझसे बोला कि तुमने हमारी चुगली मामा से भारकच्छ में क्यों कि और गालियां देने लगा। मैंने गाली देने से मना किया, तो वह मुझ से झूम पडा मेरी गर्दन पकड ली, जिससे उसके उगंली के नाखून से मुझे गले में चोट आई और उसके साथी छोटू कुशवाहा ने मुझे डण्डे से दाहिने पैर की जांघ मे मार दिया। मेरी पत्नी मुझे बचाने लगी तो छोटू कुशवाहा ने उसे भी डण्डे से दाहिने हाथ में मारा, जिससे उसके हाथ में मूंदी चोट लगी है। उसी समय मेरा लडका एवं अन्य व्यक्ति आ गए, जिन्हें देखकर दोनों जाने लगे और जाते-जाते बोल रहे थे कि थाने रिपोर्ट करने गए तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त रिपोर्ट पर थाना भारकच्छ पुलिस ने अपराध क्र.70/2021 धारा 294, 323, 324, 325, 506 (भाग-दो), 34 भादंवि कायम कर विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी छोटू उर्फ भगवानदास को धारा 325/34 भादंवि में एक वर्ष सश्रम करावास व एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 324/34 भादंवि में तीन माह के सश्रम करावास व 500-500 रुपए अर्थदण्ड, इस प्रकार कुल तीन हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।