सभी शस्त्र लाइसेंस तीन दिन में संबंधित थाने में जमा कराएं

आदेश का उल्लंघन पर होगी शस्त्र अनुज्ञप्ति निरस्त एवं दण्डात्मक कार्रवाई

भिण्ड, 12 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढ़ंग से संपन्न कराने के लिए जिले के सभी प्रकार के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से पांच दिसंबर तक निलंबित कर दिए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने कहा है कि सभी शस्त्र धारकों को अपने शस्त्र तीन दिनों के भीतर संबंधित थाने में जमा कराना होंगे। तीन दिनों के भीतर थाने में शस्त्र जमा नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। यह आदेश न्यायालय के न्यायाधीश, निर्वाचन कार्य में संलग्न प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बल/ सुरक्षा गार्ड पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की शस्त्र अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आयुध अधिनियम, भारतीय दण्ड सहिंता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भी दण्डात्मक कार्रवाई पृथक से प्रचलित की जाएगी। उन्होंने आदेश में कहा कि सुरक्षा कर्मी अपने सेवा संस्थानों पर शस्त्र रखेंगे। कार्यालयीन समय समाप्ति के पश्चात अपने शस्त्र सेवा संस्थान में ही सुरक्षार्थ जमा करेंगे। तथा उक्त शस्त्र का उपयोग कार्य क्षेत्र के अलावा अन्य सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करेंगे। यह आदेश भिण्ड जिले की राजस्व सीमाओं की भीतर लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।
विक्रेताओं का स्टाक सेफ कस्टडी में रखें
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आचार संहिता तत्काल प्रभाव से जिला भिण्ड में लागू हो चुकी है। चूंकि भिण्ड जिले में काफी अधिक संख्या में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी तथा अस्त्र-शस्त्र विक्रेता हैं। इस कारण विधान सभा आम चुनाव के दौरान इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए भिण्ड जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले समस्त अस्त्र-शस्त्र विक्रेताओं का स्टाक, सेफ कस्टडी में रखे अस्त्र-शस्त्रों का परीक्षण कर संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक/ अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के साथ स्टाक सील्ड कराई जाए तथा की गई कार्रवाई का पालन प्रतिवेदन भिजवाना सुनिश्चित करें।