जिले में लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता गठित
भिण्ड, 11 अक्टूबर। जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव श्रीवास्तव ने जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक थाने में लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता गठित कर दिया है। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी एवं टीआई/ थाना प्रभारी की देखरेख में कार्य करेंगे। यदि किसी व्यक्ति, अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति पर उसके स्वामी की लिखित सहमति के बिना विरूपित किया जाता है, तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्रवाई करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे।
जिला दण्डाधिकारी ने सभी थाना प्रभारी लोक संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाए जाने पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित करेंगे। थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने अनुविभाग क्षेत्र की संकलित जानकारी समीक्षा उपरांत अपर जिला दण्डाधिकारी जिला भिण्ड के कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्य हेतु जिला स्तरीय नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी भिण्ड राजकुमार खत्री मो.8319188459 तथा कार्यालय सहायक चेतन्य प्रताप सिंह कुशवाह सहायक वर्ग-3 मो.9425740729 एवं प्रियांशु जैन सहायक वर्ग-3 मो.9977246965 रहेंगे। यह प्रतिबंधात्मक आदेश पांच दिसंबर 2023 तक जिले में तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।