जिले में बिना अनुमति जुलूस, प्रदर्शन, सभा, कार्यक्रम पर प्रतिबंध

जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 में आदेश जारी किए

भिण्ड, 11 अक्टूबर। जिले में आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने बिना अनुमति किसी भी आयोजन, कार्यक्रम, रैली, सभा, प्रदर्शन पर रोक लगा दी है।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने धारा 144 में सार्वजनिक रूप से आदेश जारी कर जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक आयोजन के लिए अनुमति आवश्यक होगी। इसके लिए सभी आयोजकों को एसडीएम कार्यालय से पूर्व में ही अनुमति प्राप्त करना होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता के पालन में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। जिला भिण्ड अंतर्गत आम सभा, रैली, जुलूस के पूर्व संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति लेना अनिवार्य होगा, इसके लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा अनुमति निर्वाचन प्रक्रिया के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार दी जाएगी। विधानसभा आम चुनाव 2023 की निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।