जिले के सभी शस्त्र लाईसेंस निलंबित, तीन दिन के अंदर थाने में जमा कराएं शस्त्र

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी शस्त्र अनुज्ञप्ति निरस्त एवं दण्डात्मक कार्रवाई

भिण्ड, 11 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए जिले के सभी प्रकार के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से पांच दिसंबर 2023 तक निलंबित कर दिए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने कहा है कि सभी शस्त्र धारकों को अपने शस्त्र तीन दिनों के भीतर संबंधित थाने में जमा कराना होंगे। तीन दिनों के भीतर थाने में शस्त्र जमा नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे। यह आदेश न्यायालय के न्यायाधीश, निर्वाचन कार्य में संलग्न प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बल/ सुरक्षा गार्ड पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की शस्त्र अनुज्ञप्ति आयुध अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आयुध अधिनियम, भारतीय दण्ड सहिंता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भी दण्डात्मक कार्रवाई पृथक से प्रचलित की जाएगी।