भिण्ड, 07 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट मेहगांव, जिला भिण्ड कल्पना कोतवाली के न्यायालय ने प्रकरण क्र.185/17 में अवैध रूप से हथियार रखने वाले आरोपी महेश सिंह पुत्र अर्जुन सिंह नरवरिया उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम रबियापुरा, थाना मेहगांव को धारा 25(1-बी)ए आम्र्स एक्ट में एक वर्ष सश्रम करावास व 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी योगेश गर्ग ने की।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण सिकरवार के अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि 26 मार्च 2017 को मेहगांव थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक देवेन्द्र सिंह भदौरिया को कस्बा भ्रमण के दौरान मेहगांव तिराहे पर जरिए मुखबिर सूचना मिली कि अंग्रेजी शराब ठेके के सामने एक व्यवक्ति 12 बोर की दुनाली अधिया लिए एवं कमर में राउण्ड का पट्टा बांधे खडा है। मुखबिर की सूचना पर से थाने के मोबाईल व पुलिस बल आरक्षक त्रिवेन्द्र, कमलेश, उग्रसेन को बुलाकर सूचना से अवगत कराकर मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचा तो अंग्रेजी शराब ठेका के बाहर काउण्टर के पास एक व्यक्ति 12 बोर दुनाली अधिया लिए एवं कमर में राउण्ड का पट्टा बांधे खडा था, उसके पास पहुंचकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम महेश पुत्र अर्जुन सिंह नरवरिया उम्र 38 वर्ष निवासी रबियापुरा का होना बताया। 12 बोर दुनाली अधिया बंदूक का लाईसेंस मांगा तो नहीं होना बताया, बंदूक गांव में अपने दोस्त की होना बताई। आरोपी का कृत्य धारा 25/27 आम्र्स एक्टु के तहत दण्डनीय पाया जाने से मौके पर समक्ष पंचान जब्त कर जब्ती पंचनामा एवं आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। थाने पर वापस आकर उक्त घटना पर से थाना मेहगांव में अपराध क्र.73/2017, अंतर्गत धारा 25/27 आम्र्स एक्ट का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया एवं अनुसंधान कार्रवाईयां पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन की तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने विचारण पश्चात आरोपी महेश सिंह नरवरिया को उक्त दण्डादेश सुनाया है।