अवैध रूप से गंजा रखने वाले आरोपी को पांच वर्ष का कारावास

न्यायालय ने 50 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया

सागर, 25 सितम्बर। विशेष न्यायाधीश (स्वापक औषधि मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985) जिला सागर श्री संजय अग्रवाल के न्यायालय में अवैध रूप से गंजा रखने वाले आरोपी योगेश पुत्र दयाशंकर गुप्ता उम्र 29 वर्ष निवासी मराठीपुरा उप्रोज के पास, तहसील मोहदा, जिला हमीरपुर (उप्र) को अधिनियम की धारा 8, सहपठित धारा 20(ख)(2)(बी) में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह तारण ने की।
जिला अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि 17 फरवरी 2019 को पुलिस थाना केंट में पदस्थ उपनिरीक्षक यादवेन्द्र मरावी को सुबह लगभग 10 बजे सूचना मिली कि राजीव गांधी पार्क के पास अवैध गांजा ब्रिकी करने वाला योगेश गुप्ता काले बैग में गांजा लेकर बेचने की फिराक में खड़ा हुआ है और तत्काल रेड करने पर गांजा मिल सकता हैं। उक्त सूचना पर यादवेन्द्र मरावी ने सूचना मोबाइल एवं वायरलेस सेट से थाना प्रभारी एवं सीएसपी को दी। यादवेन्द्र मरावी साक्षीगणों के साथ लेजर प्रिंटर, इलेक्ट्रानिक तराजू लेकर घटना स्थल पर पहुंचे घटना स्थल राजीव गांधी पार्क के पास एक व्यक्ति काले रंग का बैग लिए मिला जिसको घेराबंदी कर पकड़ा गया तथा इस संबंध में दस्तयाब पंचनामा बनाया गया। उपनिरीक्षक यादवेन्द्र मरावी ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास से काले रंग के बैग में मादक पदार्थ मिला जिसे सूंघ कर व चख कर देखने पर गांजा होना पाया गया। इस प्रकार आरोपी योगेश के पास कुल पांच किलो गांजा रखा होना पाया गया। मौके पर पंचनामा, जब्ती और अन्य विधिक कार्रवाई की गई, थाने वापिस आ कर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, न्यायालय द्वने प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर होकर आरोपी योगेश पुत्र दयाशंकर गुप्ता उम्र 29 वर्ष, निवासी मराठीपुरा उप्रोज के पास, तहसील मोहदा, जिला हमीरपुर (उप्र) को अधिनियम की धारा 8 सहपठित धारा 20(ख)(2)(बी) में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।