ग्वालियर, 04 अक्टूबर। एकादशम अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) जिला ग्वालियर ने नाबालिगा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजू पुत्र ग्याप्रसाद बाथम उम्र 24 वर्ष निवासी राजामण्डी, कालू बाबा की बगिया के पास ग्वालियर को धारा 5एल, सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष कठोर कारावास एवं तीन हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादंसं में पांच वर्ष कठोर कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 344 भादंसं में एक वर्ष कठोर कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं एडीपीओ श्रीमती नैंसी गोयल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि चार मई 2020 को दोपहर लगभग दो बजे अभियोक्त्री घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, जो आस-पास तलाश करने पर भी नहीं मिली। अभियोक्त्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर लेकर जाने की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना ग्वालियर में लेखबद्ध कराई गई। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री ने कथन में बताया कि चार मई को वह माता-पिता के साथ झगड़ा करने के कारण घर से बिना बताए चली गई थी। गिर्राज मन्दिर पर अभियुक्त राजू बाथम आया और उससे बोला कि मेरे साथ चलो, उसके मना करने पर अभियुक्त राजू बाथम उसे जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती किराए के कमरे में ले गया और वहां उससे विवाह कर उसके साथ जबरदस्ती बलात्संग किया। अभियुक्त ने वहां उसे 10-11 दिवस तक रखा और फिर अपनी मौसी के घर लेकर गया, परंतु मौसी ने उन्हें वापस भेज दिया। 30 जून 2020 को पुलिस अभियुक्त की मौसी के घर गोहद से बालिका को दस्तयाब कर थाने लेकर आई। अभियोक्त्री को थाने पर लाकर उसका चिकित्सा परीक्षण कराया गया। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विचारण उपरांत न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।