नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा

भोपाल, 04 अक्टूबर। 14वे अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) जिला भोपाल श्रीमती तृप्ती पाण्डेय की अदालत ने बहला फुसलाकर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पंचम जाटव उर्फ बबलू को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 376(2)(एन), 376(3) भादंवि एवं धारा 5एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, श्रीमती गुंजन गुप्ता, श्रीमती सरला कहार ने की।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी भोपाल मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 24 अप्रैल 2021 को अभियोक्त्री की मां ने थाना बागसेवनिया भोपाल में उपस्थित होकर सूचना दी कि आज दोपहर एक बजे के लगभग घर लौटी तो उनकी नाबालिग लडकी घर पर नहीं थी, आस-पास तलाश करने एवं रिश्तेदारी में ढूंढने पर कहीं नहीं मिली। थाना बागसेवनिया पुलिस ने गुमशुदा का अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस ने अभियोक्त्री को दस्तायाब किया, दस्तायाबी के बाद अभियोक्त्री ने बताया कि वह कक्षा छटवीं तक पढ़ी है, वह नर्सरी में घास कटाने का काम करती थी, वहां पर आरोपी बबलू जाटव को जानती पहचानती है, हमारी पहले से दोस्ती थी, सामान्य बातचीत होती थी। आरोपी बबलू ने कहा कि वह मुझे पसंद करता है और हम शादी कर लेगें। मैंने मना किया। नर्सरी में काम के दौरान बबलू ने शादी की बोलकर मेरे साथ कई बार मेरी मर्जी के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। जब मेरे माता-पिता को पता चला तो उन्होंने मुझे डांटा, गुस्से में मैं घर से बाहर निकली, वहां आरोपी बबलू् मुझे बहला-फुसलाकर बासखेडी ले गया, वहा मन्दिर में शादी की और कई बार मेरी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाए। मैं बोलती थी छोड दो तो आरोपी बबलू कहता था शादी हो गई है हमारी, अब तुम मेरी पत्नी बन गई हो, उक्त घटना की सूचना के आधार पर थाना बागसेवनिया पुलिस ने अपराध क्र.323/21 धारा 363, 376(2)(एन), 376(3) भादंवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्य, तर्कों के आधार पर आरोपी पंचम जाटव उर्फ बबलू को उपरोक्तानुसार दण्डित किया है।