रायसेन, 13 सितम्बर। जेएमएफसी बरेली, जिला रायसेन जयकुमार जैन के न्यायालय ने लाठी डण्डे से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने वाले आरोपीगण हरगोविन्द उर्फ गोलू पुत्र अनूप सिंह केवट उम्र 23 वर्ष, मलखान पुत्र कमल सिंह केवट उम्र 35 वर्ष, रजनीबाई पत्नी मलखान सिंह केवट उम्र 32 वर्ष निवासीगण वार्ड क्र.13 वजीरगंज, थाना बाडी को साक्ष्य के आधार पर छह-छह माह के कारावास एवं कुल छह हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सुनील कुमार नागा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी नेथाना बाडी में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि 22 जनवरी 2021 को दोपहर लगभग एक बजे मेरी लडकी ने फोन पर बताया कि बडे पापा दुकान पर खाना खा रहे थे वहीं पर आरोपीगण विवेक केवट, गोलू केवट एवं नितेश केवट भी बैठे थे, उनका आपस में झगडा होने लगा, यह लोग बडे पापा को गालियां देकर मारने लगे फिर मैं घर आया तो मेरी पत्नी और मेरी लडकी ने बताया कि बडे पापा को आरोपीगण डण्डों व लाठी से मारपीट कर रहे थे, मैं एवं मम्मी उनको बचाने गए थे तो हमारे साथ भी गालियां देकर डण्डों से मारपीट करने लगे, जिससे मुझे दोनों हाथों व पैर में चोट आई है। मम्मी को सिर में बाएं तरफ चोट आकर खून निकल रहा था व बडे पापा को मुंह व आंख के पास व सिर में चोट आई है। तभी अन्य आरोपीगण रजनीबाई केवट एवं मलखान भी आ गए और झगडा कर गालियां देने लगे तो मैंने गालियां देने से मना किया तो मुझे भी इन लोगो ने डण्डे से मारपीट की, जिससे मेरे माथे पर चोट आई। गोलू और विवेक जाते जाते कह रहे थे आज तो बच गए आगे से हमारे बीच मे आए तो जान से मार देंगे। उक्त रिपोर्ट पर से थाना बाडी में अपराध क्र.28/2021 धारा 294, 323, 506, 34 भादंवि कायम कर विवेचना में लिया तथा अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध पाते हुए दण्डादेश द्वारा आरोपीगण हरगोविंद उर्फ गोलू, मलखान एवं रजनीबाई को धारा 323/34 भादंवि में छह-छह माह सश्रम करावास व 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में आरोपी नितेश केवट फरार है।