मारपीट करने वाले आरोपी को छह माह का कारावास

रायसेन, 13 सितम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन के न्यायालय ने निर्णय पारित कर मारपीट करने वाले आरोपी कल्लू उर्फ ओमप्रकाश पुत्र विजय सिंह कुशवाह उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड क्र.आठ ब्रह्मानगर, थाना उदयपुरा, जिला रायसेन को धारा 325 भादंवि में छह माह के साधारण कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी उदयपुरा अमित कुमार शुक्ला ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोगी छोटू अग्रवाल ने आरक्षी केन्द्र उदयपुरा में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि छह नवंबर 2016 को रात्रि 10.20 बजे वह दुकान बंद करके मोटर साइकिल से घर आ रहा था एवं 10:30 बजे घर के सामने पहुंचा तो मोहल्ले का कल्लू काछी मिला और पुरानी रंजिश पर से उसे गालियां देने लगा, जिस पर अभियोगी के गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने लोहे की रॉड से बांए पैर एवं बांए हाथ में मारा, जिससे वह नीचे गिर गया, वह चिल्लाया तो आवाज सुनकर उसका भाई राजू अग्रवाल व कान्हा आ गए, उन्हेंं देखकर अगली बार मिलने पर जान से खत्म करने की धमकी देते हुए वहां से भाग गया। अभियोगी की उक्त सूचना पर आरक्षी केन्द्र उदयपुरा अपराध क्र.295/2016 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट विचारण उपरांत न्यायालय में अभियोजन की ओर प्रस्तुत साक्ष्य  का विश्लेषण करते हुए एवं समस्तं दलीलों को सुनते हुए आरोपी को धारा 325 भादंवि के अपराध का दोषी पाते हुए आरोपी को छह माह का साधारण कारावास एवं 500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।