वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर सरपंच छह वर्ष के लिए अयोग्य घोषित

सरपंच और सचिव से 11 लाख राशि वसूली के आदेश भी जारी

भिण्ड। वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर जनपद पंचायत गोहद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मनोज सरियाम ने जनपद पंचायत गोहद के ग्राम पंचायत एण्डोरी के सरपंच को वित्तीय अनियमितता पर छह वर्ष के लिए अयोग्य करार दिया और सरपंच और सचिव से 11 लाख की राशि के वसूली 15 दिन में करने के आदेश दिए गए।
जिला पंचायत सीईओ मनोज सरियाम बताया कि समस्त ग्रामवासी व पंचगण द्वारा प्राप्त आवेदन पर जांच कराई गई। जिला स्तरीय एवं उच्च स्तरीय अधिकारियों की समिति का गठन कर उनसे जांच कराई जाने पर मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम प्रावधानुरूप रचना जाटव सरपंच एवं रसाल सिंह तोमर तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत एण्डोरी जनपद पंचायत गोहद को संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत एण्डोरी के निर्माण कार्यों में आर्थिक अनियमितता तथा शासकीय धन राशि के दुरुपयोग, गबन प्रमाणित होने से उपरोक्त राशि की संयुक्त रूप से आधी-आधी राशि (50-50 प्रतिशत) बसूली अधिरोपित की जाकर उक्त राशि को 15 दिवस में वसूल करने संबंधितों को आदेशित किया। साथ ही वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर सरपंच रचना जाटव को छह वर्ष की अवधि के लिए पंचायत अधिनियम के अंतर्गत चुनाव लडने पर आयोग्य घोषित किया है। इसके साथ ही भू राजस्व संहिता के अंतर्गत वसूली कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।