सतना, 14 सितम्बर। जेएमएफसी सतना श्रीमती शैफाली सिंह के न्यायालय ने द्वारा पत्नी के साथ क्रूरता तथा मारपीट करने वाले आरोपी रावेन्द्र सिंह पुत्र राजबहादुर सिंह उम्र 37 वर्ष ग्राम काल्ही, थाना जवा, जिला रीवा, हाल पता महादेवा तलैया के पास, थाना सिविल लाइन, जिला सतना का अपराध क्र.449/2021 धारा 323, 294, 506, 498ए भादंवि में जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेज दिया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भीष्म प्रताप सिंह ने की।
अभियोजन सहायक प्रवक्ता जिला सतना संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी श्रीमती गायत्री सिंह ने थाना सिविल लाइन में उपस्थित होकर आवेदन दिया कि मेरी शादी वर्ष 2014 में रावेन्द्र सिंह के साथ हिन्दु रीति रिवाज के साथ हुई थी, मेरे पति मेरे साथ एक माह पहले झापड़ से मारपीट किए थे कि अपने मायके से संबंध न रखो। मैने मायके से संबंध रखना बंद कर दिया था। 31 अगस्त 2021 को रात के करीब 12 बजे मेरा पति रावेन्द्र आया और कहा कि तुझे बोला कि मायके से संबंध न रखो फिर भी तुम संबंध रखती हो और मुझे गंदी गंदी गालियां देते हुए लाठी से मारपीट की। जिससे मेरे कमर एवं दोनों पैरों तथा एक हाथ में काफी चोंटे आईं और मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए कमरे में बंद कर दिया। कमरे के अंदर से मैंने अपने पापा को फोन करके बताया कि मुझे कमरे में बंद कर दिया है तब मेरे पापा और मामा आए और मुझे कमरे से निकाल कर थाने ले गए थे।